फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैनामा करने का आरोप , जिलाधिकारी से फर्जी बैनामा को निरस्त कराने की मांग



 फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैनामा करने का आरोप , जिलाधिकारी से फर्जी बैनामा को निरस्त कराने की मांग

नगर बस्ती - नगर पंचायत नगर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए बैनामा को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से निरस्त करने की मांग रीता देवी पत्नी अरविंद जायसवाल ने किया है । रीता देवी पत्नी अरविंद जायसवाल ने आरोप लगाया है कि प्रार्थिनी गाटा संख्या - 2543 रकबा 0.101 हे० में नगर खास के बैनामेदार है । प्रार्थिनी के गाटे में जुम्मन पुत्र पाचू मृतक है जिनके विरासत का विवाद चकबंदी अधिकारी सी ओ हर्रैया के न्यायालय में विचाराधीन है । पूर्व में मो० रजा पुत्र खुडबुड़ ने फर्जी तरीके से 30.07.2018 को अपने नाम आदेश पारित करा लिया था जो दिनांक 07.11.2022 को निरस्त हो गया है और विपक्षी नम्बर 01 मो० रजा का स्वामित्व व अन्तरण करने का समाप्त हो गया। प्रार्थिनी ने आकार पत्र 23 भाग एक की प्रति सब रजिस्टार बस्ती को दिया समय सुबह 11:00 बजे दिनांक 09.11.2024 को दिया और विक्रय पत्र की रजिस्ट्री रोके जाने हेतु उस पर रजिस्टार साहब कह रहे थे कि यह राजस्व का मामला है आप लोग दस्तावेज के बावत अदालत में मुकदमा लड़ना यहां से कुछ नही होगा। यहाँ रजिस्ट्री कर दिया जायेगा। मृतक जुम्मन पुत्र पाँचू के बावत वाद चकबंदी अधिकारी सी०ओ० हरैया के यहां मो० रजा के साक्ष्य में चल रहा है जिसमें तारीख पेशी 19.11.2024 थी जो अब 10.12.2024 नियत है। स्वामित्व का प्रलेख व अधिकार के अभाव में विपक्षी द्वारा अन्तरण व बैनामा न तो किया जा सकता है, न ही उपनिबन्धक को बैनामा की पंजीयन करने का कोई अधिकार नही है। उस पर भी मो० रजा पुत्र खुड़बुड़ ने रीना पत्नी अनिल कुमार नगर खास के नाम से बैनामा (रजिस्ट्री) करवा दिया गया जबकि दिनांक 30.07.2018 के मुकदमा में नाम चढ़ाने में फर्जीवाड़ा भी करके नाम चढ़वाये है। उसमें नाम मो० रजा है जबकि बैनामा करते समय हस्ताक्षर भी अहमद रजा के नाम से उर्दू में किये है। तथा 07.11.2022 मे ही सी०ओ० हरैया चकबंदी अधिकारी ने ही नाम खारिज कर दिया जिसका अमलदरामद सहायक चकबंदी अधिकारी

मूड़घाट ने प्रार्थिनी द्वारा कराया जा चुका है। पुनः मो० रजा का नाम निरस्त कर जुम्मन पुत्र पाँचू का नाम अंकित कर गया है। फिर भी नाम न रहने के बावजूद फर्जी तरीके से 1.209हे0 की रजिस्ट्री तीनों तरफ चकमार्ग नेशनल हाईवे पर लिये है। जो न्यायोचित नहीं है। मो० रजा पुत्र खुड़बुड़ निवासी खड़ौवाजाट ने रीना पत्नी अनिल कुमार निवासी नगरखास को फर्जी रूप से बैनामा (रजिस्ट्री) कर दिये है। जिसको खारिज दाखिल करने से रोका जाय तथा फर्जी रजिस्ट्री कैसिंल करवाने की भी मांग किया गया है । इस सम्बंध में क्रेता मोहम्मद रजा पुत्र खुड़बुड़ ने बताया कि जो जमीन हमने दूसरे के नाम से बैनामा किया है वह जमीन हमारे नाम से पुराने खतौनी में दर्ज है । चकबन्दी होने के कारण नई आनलाइन खतौनी नही निकल रहा है । यदि हमारे द्वारा ब्रिकी की गई जमीन फर्जी है तो जिम्मेदार आधिकारियों द्वारा जांच कर हमारे खिलाफ कार्रवाई करे हमे कोई आपत्ति नहीं है । उक्त प्रकरण में रजिस्ट्रार ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि खतौनी में विक्रेता का नाम दर्ज था इसी आधार पर बैनामा हुआ है । शिकायत कर्ता आपत्ति न्यायालय में दाखिल करे गलत पाये जाने पर बैनामा निरस्त होगा ।

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