*एनएचएम संविदा कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं कर सकते सीएमओ*
- वर्ष 2017 के एनएचएम सर्कुलर में सीएमओ की पावर को किया गया है बैन
- नियमों को ताख पर रखकर शोषण की मंशा से अभी तक स्थानान्तरण करते चले आ रहे हैं सीएमओ साहबान
- न्यायालय का आदेश एनएचएम कर्मचारियों की बनेगा ढाल
बस्ती संवाददाता - एनएचएम अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के सहारे ही चल रहा है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों का नियम विरुद्ध स्थानान्तरण अभी तक सीएमओ साहबान करते आ रहे हैं और बदले में मोटी रकम भी ऐंठ रहे हैं जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का वर्ष 2017 का स्पष्ट सर्कुलर है कि एनएचएम के संविदा कर्मियों का स्थानान्तरण जिला स्वास्थ्य समिति या मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं कर सकते हैं । स्थानान्तरण पर रोक सम्बंधी स्पष्ट सर्कुलर के बाद भी स्थानान्तरण के नाम पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा NHM कर्मियों का शोषण निश्चित रूप से जाँच एवं कार्यवाही का विषय बना हुआ है । जनपद बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहरा बाजार में तैनात डा० जाकिर ( राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा अधिकारी ) का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर हेतु कर दिया था जिसे डाक्टर जाकिर ने माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दिया । माननीय न्यायालय ने वर्ष 2017 के सर्कुलर का हवाला देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के उस आदेश को निरस्त कर दिया जो डाक्टर के स्थानान्तरण से जुड़ा था । इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का स्थानान्तरण पर रोक सम्बन्धी सर्कुलर वर्ष 2017 व माननीय उच्च न्यायालय का आदेश NHM कर्मचारियों हेतु ढाल का काम कर रहा है ।